इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 22 अगस्त 2021 को  चूड़ियां बेचने आये  उत्तर प्रदेश के रहने वाले तस्लीम चूड़ीवाले के साथ एक 13 साल  नाबालिग बच्ची से छेड़ छाड़ का आरोप लगा था. इसी मामले में तस्लीम की पिटाई का एक वीडियो शोशल मिडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद तस्लीम का प्रकरण पुरे देश में सुर्खियों में आ गया था अब 3 साल इस केस से तस्लीम को दोषमुक्त कर दिया गया है .

बेंगल सेलर तस्लीम अली को इंदौर जिला न्यायालय के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने दोष मुक्त कर दिया है तस्लीम के खिलाफ छेड़छाड़ सहित 9 अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज  हुआ था तस्लीम के कैसे के समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एहतेशाम हाश्मी ने उस समय इंदौर हाई कोर्ट से उसकी जमानत भी कराई थी उसी समय से कांग्रेस अल्प्संख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता शेख अलीम भी इस केस की पैरवी कर रहे थे जिला कोर्ट के पुरे ट्रायल में तस्लीम की तरफ से शेख अलीम  और  अधिवक्ता इम्तियाज़ मंसूरी ,इस्तियाक मंसूरी द्वारा पैरवी की गई थी  इस केस में इंदौर के  बाणगंगा पुलिस थाना क्षेत्र में तस्लीम उर्फ गोलू पर फर्जी आधार कार्ड रखने और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस दौरान तस्लीम को चार महीने तक जेल में रहना पड़ा था। केस से  दोषमुक्त होने पर तस्लीम ने सभी का आभार व्यक्त किया.