कोर्ट के आदेष पर की गयी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क उलंघन की कार्यवाही

इंदौर : साकेत डिस्ट्रिक जज के आदेष पर कटनी मे स्थित सुशील सेव भंडार की फैक्टरी पर कार्यवाही की गई। गुरू नानक फूड्स के मालिक कपिल खत्री ने बताया की बडे लम्बे समय से उनको कटनी, जबलपुर और अन्य जगह से शिकायत आ रही थी कि लगातार कुछ लोग उनको ब्रांड अंशुल् क्लासिक झलमूरी के हुबहु दिखने वाले प्रोडक्ट जिनके नाम भी झलमूरी हैं, मार्केट मे बिक रहे हैं और अंशुल् क्लासिक के ट्रेडमार्क का उलंघन कर रहे हैं । गुरू नानक फूड्स प्रोडक्ट के अधिवक्ता अंकुर तिवारी, विश्वजीत अहिरवार और पूर्वी खडेलवाल ने साकेत डिस्ट्रिक जज के यहां वाद(case) दायर किया था। जिसमे माननीय न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आकर्श राव को लोकल कमिष्नर नियुक्त किया था। जिन्हे कोर्ट ने पावर दिया था कि वह सुशील सेव भंडार की फैक्टरी पर जाकर सर्च एंव सीजर करे है और ट्रेडमार्क के उलंघन कि कार्यवाही करनी है।
गुरु नानक फूड्स प्रोडक्ट के अधिवक्ता कुर तिवारी ने बताया की अंशुल् जो की हमारा पहला ब्रांड था और वर्ष 2004 से मार्केट मे अपने नमकीन के कई प्रोडक्ट लेकर आये है, वर्ष 2019 मे हमारा एक नया प्रोडक्ट जिसका ट्रेडमार्क हमारे द्वारा फाइल किया गया है और जिसे आर्ट ट्रेटिक आर्टिस्टिक वर्क का भी कॉपीराइट फाइल किया गया है।
अधिवक्ता अंकुर तिवारी ने बताया की हमारी कम्पनी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उलंघन की कारवाही की हैं।
इस कार्यवाही में कम्पनी की ओर से संतोष तिवारी वकील की टीम से ख्याति टांगिया, अमिता मालवीय भी उपस्थित रहे
अधिवक्ता अंकुर तिवारी ने और बताया की
दिल्ली से आए लोकल कमिश्नर ने सुशील सेव भंडार की फैक्टरी के बोर्ड्स एडवर्टिस्मेंट एवं फूड पैकेजिंग मैटेरियल जो की झलमूरी के मार्क एवं नाम से थे उनको सीज करके सुशील सेव भंडार के प्रॉपराइटर अजय कोडवानी को सौंप दिया और उनको अगली तारीख 11/08/2023 को अपना जवाब लेकर कोर्ट में आने को कहा।