फ़िल्म उदयपुर फ़ाइल्स पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

विवादित फ़िल्म उदयपुर फाइल्स पुरे मध्य्प्रदेश मे भी पूरी तरह प्रतिबंधित, जनहित याचिका पर आया फैसला
इंदौर : विवादित फ़िल्म उदयपुर फ़ाइल्स पर रोक लगाने के लिए विशाल मुकेश करोसिया ओर आबिद हुसैन बरकाती के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए उच्चन्यायलय के न्यायधीपति प्रणय वर्मा के द्वारा विवादित फ़िल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी गयी है याचिका की पैरवी उच्चन्यायलय अधिवक्ता एड. अहमद दरबारी अम्बेडकर द्वारा की गई। ज्ञात हो इस फिल्म में मुस्लिम धर्म विरोधी दर्श्य दिखाए गए थे । जिसको लेकर मुस्लिम समाज सहित अन्य समाज ने इस फिल्म का विरोध किया था जिसकी सुनवाई दिनांक 18 जुलाई शुकवार को इंदौर हाईकोर्ड में हुई जिस पर माननीय न्यायालय ने पूरे मध्य प्रदेश में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई।इसी फ़िल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. यह फिल्म दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है और 11 जुलाई को रिलीज होनी थी. कोर्ट ने यह रोक तब तक के लिए लगाई है जब तक केंद्र सरकार इस फिल्म पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले लेती.