इंदौर हाई कोर्ट में विवादित फ़िल्म को लेकर याचिका दायर

इंदोर : विवादित फ़िल्म उदयपुर फाइल्स जिसमें मुस्लिम समाज और उनके धर्म को ग़लत ढंग से विवादास्पद दृश्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया लगता हैं इस फ़िल्म का उद्देश्य मुस्लिम समाज को बदनाम करना और देश के लोगों के बीच में नफ़रत फैलाना है।
इस विवादित फ़िल्म की रिलीज़ रोकने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिकाकर्ता विशाल मुकेश करोसिया एवं अन्य के द्वारा रिट पिटीशन फाइल की एक और अन्य पिटीशन (PIL) जमीयत की तरफ़ से दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगाई गई क्यों की किसी भी तरह की आपत्तिजनक फ़िल्म जिसमें किसी की धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं उसको प्रदर्शित न करने के लिए भी विशेष तौर क़ानून बना हुआ है जिसका पालन करना सेंसर बोर्ड और फ़िल्म निर्माताओं को करना अनिवार्य है।
क़ानूनी दबाव बनता देख जानकारी के अनुसार फ़िल्म के निर्माता द्वारा बताया गया है कि विवादास्पद दृश्यों को फ़िल्म से हटा दिया गया है।
परंतु याचिका करता के अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय से अपील रहेगी के इस तरह की देश का सौहार्द बिगाड़ने वाली फ़िल्मों पर पूरी तरह से रोक लगे जिससे आगे कोई भी निर्माता निर्देशक इस तरह की विवादित फ़िल्म न बना पाए जिसमें देश के क़ानून का उल्लंघन न किया जाए और देश के नागरिकों और उनके धर्म को अपमानित न किया जाए जिसकी रोक के लिए आवश्यकता पड़ने पर हमारी लीगल टीम मान सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।
इस पूरी पिटीशन में हाई कोर्ट अधिवक्ता अहमद दरबारी, हाई कोर्ट अधिवक्ता सैय्यद अशरफ अली,, Adv. विकास परमार, Adv. विकास उजाले, Adv. विशाल डावर और Adv. कुशल रावले काम कर रहे हैं।