चंडीगढ़: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की एक विदेशी यात्रा को लेकर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिसके संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के लिए आवश्यक केंद्रीय अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

कनाडा दौरे के दौरान केंद्रीय स्वीकृति की अनदेखी का आरोप

जालंधर के निवासी करण प्रीत सिंह द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मंत्री हरजोत सिंह बैंस को प्रतिवादी बनाया गया है, जिसके अनुसार मंत्री 17 से 20 जनवरी 2024 के दौरान निजी यात्रा पर कनाडा गए थे, जबकि सरकारी नियमों के तहत मंत्रियों के लिए विदेश जाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

विदेश प्रवास के दौरान स्थानीय यात्रा भत्ते लेने का दावा

याचिका में यह एक बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है कि जिस अवधि यानी 17 से 20 जनवरी के दौरान मंत्री कनाडा में मौजूद थे, ठीक उन्हीं दिनों में उन्होंने पंजाब और दिल्ली के स्थानीय दौरों के नाम पर सरकारी यात्रा भत्ते भी प्राप्त किए और सरकारी अभिलेखों में उनकी उपस्थिति विभिन्न स्थानों पर दर्ज है।

सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर अगली सप्ताह होगी सुनवाई

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले की विस्तृत शिकायत पिछले वर्ष 9 मार्च को विदेश मंत्रालय को भेजी गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के बाद अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लिया गया है और आगामी सप्ताह में इस पर सुनवाई होने की पूरी संभावना है।