इंदौर संभाग ब्यूरो वाजिद अली कुरैशी। लोकायुक्त डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया की आवेदक रविन्द्र चन्द्रायण द्वारा आरोपी मुन्नालाल यादव के विरुद्ध राजेश सहाय , पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय , इंदौर को शिकायत प्रस्तुत की गई कि  ग्राम पंचायत चोरड़िया अंतर्गत पातालपानी पर्यटन स्थल की पार्किंग के ठेके के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पैरवी हेतु शासकीय अधिवक्ता को देने के नाम पर आरोपी  मुन्नालाल यादव, पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा आवेदक से 2000 रू. की रिश्वत की मांग की जा रही है जबकि आवेदक द्वारा अलग से अपने पक्ष में पैरवी करने के लिए प्राइवेट वकील किया हुआ था। आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया गया, सत्यापन पर शिकायत में उल्लेखित आरोप की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 10.10.24 को ट्रेप कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी को आवेदक से ₹2000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

ट्रैप दल - उप पुलिस अधीक्षक आर.डी. मिश्रा, निरीक्षक विक्रम चौहान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक सतीश यादव, आदित्य सिंह भदोरिया, पवन पटेरिया और आशीष नायडू।